सुप्रीम कोर्ट ने एयर फोर्स को निर्देश दिया है कि ऑपरेशन बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा रही एक महिला अधिकारी, विंग कमांडर निकिता पांडे, को सेवा से रिहा न करें।
इस अधिकारी ने दावा किया है कि 2019 की नीति के कारण उन्हें स्थायी कमीशन से वंचित किया गया, जिसके चलते उन्हें एक महीने बाद ही अपनी सेवा समाप्त करनी पड़ी। कोर्ट ने केंद्र और भारतीय वायु सेना से उनकी स्थिति पर प्रतिक्रिया मांगी है। न्यायाधीशों ने यह भी कहा कि ऐसी अनिश्चितता सेवा में अधिकारियों के लिए शुभ नहीं है।