दिल्ली की शाहदरा क्षेत्र में स्थित गुर्द्वारे के ज़मीन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि गुर्द्वारा लंबे समय से चल रहा है और वक्फ बोर्ड को अपनी मांग छोड़ देनी चाहिए।
वक्फ बोर्ड ने तर्क किया था कि वहां पहले एक मस्जिद थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुर्द्वारे का कामकाज पहले से ही है। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने कहा, “एक धार्मिक संरचना पहले से ही कार्यरत है, इसलिए तुम खुद अपनी इस मांग को छोड़ दो।” वक्फ बोर्ड ने अपने पहले के दावे में कहा कि ज़मीन वक्फ संपत्ति है, हालांकि कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया।